नयी दिल्ली , नवंबर 10 -- उच्चतम न्यायालय ने सोमवार को कश्मीरी अलगाववादी शब्बीर अहमद शाह की ओर से उनके खिलाफ वर्षों से जारी किये गये हिरासत आदेशों को उपलब्ध कराये जाने के लिए निर्देश देने का अनुरोध अस्वीकार कर दिया।

न्यायालय ने हालांकि कहा कि शाह ऐसे रिकॉर्ड तक पहुँच के लिए जम्मू-कश्मीर सरकार से संपर्क करने के लिए स्वतंत्र हैं।

न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की पीठ आतंकवादी गतिविधियों के लिए धन मुहैया कराने के एक मामले में शाह की ज़मानत याचिका पर सुनवाई कर रही थी। इसी सुनवाई के दौरान वरिष्ठ अधिवक्ता कॉलिन गोंजाल्विस ने यह अनुरोध किया था।

इस मामले में राष्ट्रीय जाँच एजेंसी (एनआईए) की ओर से न्यायवादी तुषार मेहता और अतिरिक्त न्यायावादी जनरल के.एम. नटराज पेश हुए।

श्री गोंजाल्विस ने दलील दी कि शाह और उनके परिवार को 1970 के दशक से जारी किए गए लगभग 69 आदेशों सहित कई हिरासत आदेशों या संबंधित न्यायिक निर्देशों की प्रतियां कभी नहीं दी गईं। उन्होंने आग्रह किया, "मैं चाहता हूँ कि वे आदेश मुझे दिए जाएँ।"श्री मेहता ने इस अनुरोध पर आपत्ति जताते हुए कहा कि एक के बाद एक सरकारों ने शाह को "पाकिस्तान से उनके संबंधों आदि के कारण" हिरासत में लिया था। अलग-अलग अवधियों के रिकॉर्ड, और एनआईए के पास "55 साल पहले" के रिकॉर्ड नहीं हैं।

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