नयी दिल्ली , अक्टूबर 11 -- प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) अहमदाबाद जोनल कार्यालय ने धनशोधन निवारण अधिनियम, 2002 (पीएमएलए) के प्रावधानों के तहत आठ और नौ अक्टूबर को अहमदाबाद स्थित छह स्थानों पर छापेमारी की। यह कार्रवाई 10.95 करोड़ रुपये के बैंक धोखाधड़ी मामले से जुड़ी है।
ईडी ने जांच की शुरुआत केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा दर्ज प्राथमिकी के आधार पर की थी, जो ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स की शिकायत पर दर्ज की गई थी। शिकायत में तीन फर्मों-श्री ओम फैब, श्री बाबा टेक्सटाइल और श्री लक्ष्मी फैब-का नाम शामिल है। ये सभी फर्में रंजीत कुमार जे. लूनिया की मालिकी में हैं और ग्रे क्लॉथ के व्यापार में संलग्न थीं।
जांच में खुलासा हुआ कि आरोपियों ने फर्जी दस्तावेजों के जरिये बैंक से कैश क्रेडिट सुविधाएं हासिल कीं और स्वीकृत धनराशि का इस्तेमाल मकानों के ऋण चुकाने, अचल संपत्ति खरीदने, सोना-चांदी के बुलियन खरीदने और नकद निकासी जैसे निजी कार्यों में किया गया। बैंक को कुल 10.95 करोड़ रुपये की हानि हुई है।
छापेमारी के दौरान आरोपियों के लॉकरों से लगभग तीन करोड़ रुपये मूल्य के सोने और हीरे के आभूषण बरामद किए गए, जिन्हें धनशोधन निवारण अधिनियम की धारा 17 के तहत जब्त किया गया है। इसके अलावा 23 लाख रुपये की फिक्स्ड डिपॉजिट भी फ्रीज की गई है। तलाशी के दौरान करोड़ों रुपये मूल्य की संपत्तियों से जुड़े कई दस्तावेज भी मिले हैं।
ईडी सूत्रों ने बताया कि मामले में आगे की जांच जारी है।
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