नयी दिल्ली , मार्च 19 -- प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) के पूर्व शाखा प्रबंधक मनोज कुमार और उनके परिवार के सदस्यों की 97.92 लाख रुपये की दो अचल संपत्तियां कुर्क की हैं।

ईडी के रांची जोनल कार्यालय ने गुरुवार को कहा कि कुर्क की गई संपत्तियों में झारखंड के साहिबगंज में एक आवासीय घर और बिहार के पटना में एक फ्लैट शामिल है।

ईडी ने केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की धनबाद की विशेष अपराध शाखा (एसीबी) और शिकारीपाड़ा थाने द्वारा दर्ज कई प्राथमिकी और आरोप पत्रों के आधार पर अपनी जांच शुरू की थी।

आधारभूत अपराधों में भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत एक लोक सेवक द्वारा आपराधिक साजिश, धोखाधड़ी, जालसाजी और आपराधिक कदाचार शामिल हैं।

जांच से पता चला है कि मनोज कुमार ने साहिबगंज, बरहैट बाजार, फूलबंगा और शिकारीपाड़ा सहित विभिन्न एसबीआई शाखाओं में तैनात रहने के दौरान एक बड़े स्तर पर वित्तीय धोखाधड़ी करने के लिए अपने आधिकारिक पद का दुरुपयोग किया।

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