नयी दिल्ली , अक्टूबर 07 -- प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के दिल्ली क्षेत्रीय कार्यालय ने कमल कालरा से जुड़े एक मामले में 1.34 करोड़ रुपये की आपराधिक आय उपयुक्त दावेदार आईडीबीआई बैंक को वापस कर दी है।
ईडी ने बैंक ऑफ बड़ौदा द्वारा दर्ज की गयी प्राथमिकी (एफआईआर) के आधार पर धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत जांच शुरू की थी। यह एफआईआर विभिन्न फर्मों और कंपनियों के 59 चालू खाताधारकों के साथ-साथ अज्ञात बैंक अधिकारियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत दर्ज की गयी थी।
ईडी की जांच से पता चला है कि हांगकांग (एसएआर, चीन) और दुबई स्थित कई कंपनियों को भारी रकम भेजी गयी थी। ये लेनदेन हवाला ऑपरेटरों और व्यापारियों की मिलीभगत से अग्रिम आयात भुगतान और सॉफ्टवेयर आयात के लिए धन प्रेषण की आड़ में किये गये थे।
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