नयी दिल्ली , नवंबर 13 -- अपराध की कमाई को ठिकाने लगाने के मामलों की जांच करने वाली केंद्रीय एजेंसी प्रवर्तन निदेशालय ( ईडी) के रायपुर आंचलिक कार्यालय ने छत्तीसगढ़ शराब घोटाले की जारी जाँच के सिलसिले में आरोपी और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के पुत्र चैतन्य बघेल की 61.20 करोड़ रुपये मूल्य की अचल/चल संपत्तियाँ अस्थायी रूप से कुर्क की हैं।

ईडी ने गुरुवार को एक विज्ञप्ति में बताया कि यह कार्रवाई धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) 2002 के तहत की गयी है। इस मामले में 2500 करोड़ रुपये की अपराध की कमाई की हेराफेरी की गयी है।

रायपुर में पुलिस द्वारा भारतीय दंड संहिता और भ्रष्टाचार निवारक कानून के तहत दर्ज मामले के आधार पर ईडी इस मामले के धन शोधन वाले पहलू की जांच कर रही है। आरोप है कि छत्तीसगढ़ में इस प्रकरण में राज्य के खजाने को भारी नुकसान हुआ और इस षडयंत्र में शामिल लोगों ने 2500 करोड़ रुपये से अधिक की काली कमाई की है।

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