चंडीगढ़ , जनवरी 16 -- प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने फरीदाबाद स्थित अल-फलाह ग्रुप के खिलाफ कार्रवाई में लगभग 140 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त करते हुए धनशोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) मामले में दिल्ली की एक अदालत में आरोपपत्र दाखिल किया।
आरोपपत्र में अल-फलाह ग्रुप के अध्यक्ष जवाद अहमद सिद्दीकी और अल-फलाह चैरिटेबल ट्रस्ट का नाम है, जो अल-फलाह यूनिवर्सिटी और उससे जुड़े संस्थानों को चलाता है। इसके साथ ही इस मामले में आरोपियों की कुल संख्या दो हो गई है।
अधिकारियों ने बताया कि जब्त की गई संपत्तियों में फरीदाबाद के धौज इलाके में लगभग 54 एकड़ जमीन, साथ ही अल-फलाह यूनिवर्सिटी की इमारतें, विभिन्न स्कूलों और विभागों वाले एकेडमिक ब्लॉक और छात्रावास की सुविधाएं शामिल हैं। ये संपत्तियां अल-फलाह ट्रस्ट के नाम पर रजिस्टर्ड हैं और उन्हें एजेंसी के इस निष्कर्ष के बाद अस्थायी रूप से जब्त किया गया है कि उन्हें अपराध की कमाई से खरीदा गया था।
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