नयी दिल्ली , अक्टूबर 31 -- प्रवर्तन निदेशालय (ईडी)ने बैंक धोखाधड़ी मामले में अमृत फीड्स लिमिटेड (एएफएल), इसके प्रमोटर हरीश बागला और अन्य के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया है।
यह जानकारी ईडी के कोलकाता जोनल कार्यालय ने शुक्रवार को दी। ईडी ने बताया कि केंद्रीय एजेंसी ने आरोपियों की 10.44 करोड़ रुपये की अचल संपत्ति भी कुर्क की है। बैंक फंडों की कथित हेराफेरी को लेकर एएफएल, इसकी संबंधित कंपनियों और निदेशकों/प्रवर्तकों के खिलाफ गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय (एसएफआईओ) द्वारा दर्ज की गई शिकायत के आधार पर जांच शुरू की गई थी। ईडी के अनुसार, एएफएल ने ऋण राशि की हेराफेरी की और पुनर्भुगतान में चूक की। एक्सिस बैंक, पीएनबी, बैंक ऑफ इंडिया और एचडीएफसी बैंक से प्राप्त ऋण वित्तीय वर्ष 2015-16 के दौरान गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों (एनपीए) में बदल गए। कुल चूक राशि 144.68 करोड़ रुपये है।
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