लखनऊ , अक्टूबर 22 -- प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की जांच मामले में सहारा समूह को इलाहाबाद उच्च न्यायालय से कानूनी झटका लगा है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने सहारा की चार सहकारी समितियों द्वारा दाखिल याचिका में दखल देने से इन्कार कर खारिज कर दिया है।

याचिका में, ईडी द्वारा धनशोधन निरोधक अधिनियम के तहत सहारा के खिलाफ चल रही जांच की कार्यवाही को चुनौती दी गई थी। कोर्ट ने कहा कि धनशोधन निरोधक अधिनियम(पी एम एल ए) के तहत ई डी की जांच वैध है और इसकी कार्यवाही की जा सकती है।

न्यायमूर्ति सुभाष विद्यार्थी की एकल पीठ ने यह फैसला हुमारा इंडिया क्रेडिट कोआपरेटिव सोसाइटी लि., सहारा क्रेडिट कोआपरेटिव सोसाइटी लि., स्टार्स मल्टीपरपोज कोआपरेटिव सोसाइटी लि.एवं सहारा यूनिवर्सल मल्टीपरपोज सोसाइटी लि. द्वारा दाखिल याचिकाओं पर दिया।

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