श्रीनगर , नवंबर 07 -- जम्मू-कश्मीर पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) ने अनंतनाग ज़िले में फर्जी ज़मीन अधिग्रहण से जुड़े एक फर्जी मुआवज़ा मामले में संलिप्तता के लिए राजस्व विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों समेत 10 आरोपियों के ख़िलाफ़ आरोप पत्र दायर किया है।

ईओडब्ल्यू ने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत 2015 में दर्ज एक मामले में कल अनंतनाग के विशेष भ्रष्टाचार निरोधक न्यायाधीश की अदालत में आरोप पत्र पेश किया।

यह मामला उन ग़ैर-मौजूद लाभार्थियों के पक्ष में मुआवज़े की राशि के फर्जी वितरण से संबंधित था, जिनकी ज़मीन को बटगुंड होते हुए वेरीनाग-कोकेरनाग सड़क के निर्माण के दौरान सरकार द्वारा अधिग्रहित होने का झूठा दावा किया गया था।

ईओडब्ल्यू ने कहा कि जांच के दौरान पाया गया कि राजस्व विभाग के कुछ अधिकारियों जिनमें तत्कालीन तहसीलदार दूरू, तत्कालीन नायब तहसीलदार दूरू, तत्कालीन गिरदावर दूरू और तत्कालीन पथवारी दूरू ने निजी व्यक्तियों के साथ आपराधिक षडयंत्र रचकर, मुआवज़े की राशि के अवैध वितरण को सुगम बनाने के लिए राजस्व अभिलेखों में हेराफेरी और जालसाजी की। कथित तौर पर गलत तरीके से धन प्राप्त करने के लिए सरकारी अभिलेखों में फर्जी प्रविष्टियां की गयीं, जिससे राज्य के खजाने को भारी नुकसान हुआ और जनता का विश्वास कम हुआ।

अपराध शाखा ने गहन जांच और साक्ष्य एकत्र करने के बाद न्यायिक निर्णय के लिए न्यायालय के समक्ष आरोप-पत्र प्रस्तुत किया।

हिंदी हिन्दुस्तान की स्वीकृति से एचटीडीएस कॉन्टेंट सर्विसेज़ द्वारा प्रकाशित