श्रीनगर , मार्च 31 -- जम्मू - कश्मीर क्राइम ब्रांच की आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) ने श्रीनगर के एक आरोपी के खिलाफ 55.11 लाख रुपये के प्रॉपर्टी धोखाधड़ी मामले में आरोपपत्र दाखिल किया है। अधिकारियों ने मंगलवार को यह जानकारी दी।
प्राथमिकी संख्या 10/2026 में आरोपपत्र आलमदार कॉलोनी रावलपोरा (वर्तमान में तेंगपोरा बटमालू श्रीनगर) के रहने वाले मेराज-उद-दीन डार के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 420 के तहत श्रीनगर के सिटी जज की अदालत में दाखिल किया गया। इसमें प्रॉपर्टी के लेन-देन में धोखाधड़ी का आरोप लगाया गया है।
ईओडब्ल्यू ने बताया कि यह मामला एक लिखित शिकायत से शुरू हुआ, जिसमें आरोप लगाया गया था कि आरोपी एक आदतन अपराधी है, जिसने भोले-भाले लोगों को ठगने के लिए एक सोची-समझी तरकीब अपनाई।
रिपोर्ट में कहा गया है कि पैसे मिलने के बाद आरोपी ने जानबूझकर अपने वादे पूरे नहीं किए और कानूनी कार्रवाई तथा वसूली की प्रक्रिया से बचने की कोशिश में हासिल की गई प्रॉपर्टी को अपनी पत्नी के नाम पर ट्रांसफर या रजिस्टर कर दिया।
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