रोम , नवंबर 14 -- इटली ने नये कानून में यौन हिंसा की नये सिरे से परिभाषा तय की है और इसमें 'बल प्रयोग' की बजाय 'सहमति' को ज्यादा महत्वपूर्ण माना गया है। इस संशोधन को बड़ी पार्टियों ने समर्थन दिया है और यह इस्तांबुल कन्वेंशन के अनुरूप भी है।

इटली के चैंबर ऑफ डेप्युटीज़ जस्टिस कमीशन ने यौन हिंसा विधेयक में अनिवार्य सहमति को शामिल करने के लिए संबंधित संशोधन को मंज़ूरी दे दी है।

संसदीय सूत्रों के अनुसार, डेमोक्रेटिक पार्टी (पीडी) की मिशेला डि बियासे और ब्रदर्स ऑफ इटली (एफडीआई) की कैरोलिना वर्ची द्वारा प्रस्तुत इस संशोधन को पार्टी नेताओं एली श्लेन और जियोर्जिया मेलोनी ने भी अपना पूर्ण समर्थन दे दिया है।

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