नयी दिल्ली , फरवरी 03 -- प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने भ्रष्टाचार के मामले में इंदौर नगर निगम (आईएमसी) के पूर्व कर्मचारी चेतन पाटिल की 39.91 लाख रुपये मूल्य की अचल संपत्तियां कुर्क की है।

ईडी के के इंदौर उप-क्षेत्रीय कार्यालय ने मंगलवार को यह जानकारी दी। कुर्क की गयी संपत्तियों में एक भूखंड और एक आवासीय भवन शामिल है, जो चेतन पाटिल और उनकी पत्नी ज्योति पाटिल के नाम पर हैं।

ईडी ने इंदौर में आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) द्वारा दर्ज की गई प्राथमिकी के आधार पर धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत अपनी जांच शुरू की थी। इसमें आरोप लगाया गया था कि श्री पाटिल ने जुलाई 1998 और अप्रैल 2023 के बीच अपनी आय के ज्ञात स्रोतों से लगभग 1.38 करोड़ रुपये अधिक की संपत्ति जमा की। यह राशि उनकी 55.11 लाख रुपये की ज्ञात कानूनी आय की तुलना में बहुत अधिक थी।

जांच के दौरान यह पाया गया कि अपराध की कथित आय को चेतन पाटिल के नाम पर रखे गए कई बैंक खातों और उनकी पत्नी द्वारा संचालित 'नग्रोध आर्किटेक्ट इंजीनियर्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर' नामक एक फर्म के माध्यम से शोधित किया गया था।

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