जांजगीर , नवम्बर 11 -- त्तीसगढ़ में जांजगीर-चांपा जिले के मुलमुला थाना क्षेत्र के ग्राम कोसा निवासी आदतन बदमाश गौरी उर्फ रोहित बर्मन को जिला दण्डाधिकारी एवं कलेक्टर जांजगीर-चांपा द्वारा एक वर्ष के लिए जिला बदर किया गया है।
पुलिस के अनुसार आरोपी रोहित बर्मन के विरुद्ध विभिन्न धाराओं के तहत कुल 16 आपराधिक प्रकरण दर्ज हैं, वहीं 21 मामलों में प्रतिबंधात्मक कार्यवाही की गई है। उसके विरुद्ध चोरी, गाली-गलौच, जान से मारने की धमकी, घर में घुसकर मारपीट एवं आर्म्स एक्ट के अंतर्गत अपराध दर्ज हैं।
कलेक्टर कार्यालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार, रोहित बर्मन की दुस्साहसी एवं आक्रामक प्रवृत्ति से आम जनता भयभीत रहती थी। लोग उसके विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज कराने से भी कतराते थे। लगातार आपराधिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने हेतु पुलिस अधीक्षक जांजगीर-चांपा ने विस्तृत प्रतिवेदन कलेक्टर को भेजा था।
विचार-विमर्श के पश्चात जिला दण्डाधिकारी ने छत्तीसगढ़ राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 3 एवं 5 के अंतर्गत जिला बदर की कार्यवाही करते हुए आरोपी को जांजगीर-चांपा एवं सरहदी जिले - सक्ति, रायगढ़, बिलासपुर, कोरबा और बलौदा बाजार - से एक वर्ष के लिए निष्कासित किया है।
प्रशासन का कहना है कि यह कदम क्षेत्र में शांति एवं जन सुरक्षा बनाए रखने के उद्देश्य से उठाया गया है।
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