मुरैना , फरवरी 05 -- मध्यप्रदेश के मुरैना जिले में कानून-व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट लोकेश कुमार जांगिड़ ने एक आदतन अपराधी को जिला बदर करने के आदेश पारित किए हैं। यह कार्रवाई पुलिस अधीक्षक समीर सौरभ के प्रस्ताव पर मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम, 1990 की धारा 3 सहपठित धारा 5 एवं 6 के अंतर्गत की गई है।
आधिकारिक जानकारी के अनुसार जिला बदर किया गया अपराधी थाना माताबसैया क्षेत्र के ग्राम किशनपुर निवासी 27 वर्षीय मनीष पुत्र रामप्रकाश कुशवाह है, जिसके विरुद्ध जिले के विभिन्न थानों में अनेक आपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध हैं।
आदेश में उल्लेख किया गया है कि आदतन अपराधी की आपराधिक एवं असामाजिक गतिविधियों पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित करने तथा लोक व्यवस्था और जनसाधारण के हित में शांति एवं कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए यह कदम उठाया गया है।
आदेशानुसार संबंधित अपराधी को एक वर्ष की अवधि के लिए जिला मुरैना एवं इसके समीपवर्ती जिलों ग्वालियर, भिण्ड, श्योपुर एवं शिवपुरी की सीमाओं से बाहर रहना होगा। निर्धारित अवधि के दौरान बिना पूर्व अनुमति के उक्त जिलों की सीमा में प्रवेश करने पर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।
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