बारां , फरवरी 23 -- राजस्थान में बारां के अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट न्यायालय के पीठासीन अधिकारी भंवरलाल जनागल ने राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम, 1975 की धारा तीन के तहत आदतन अपराधी को एक महीने के लिए जिला बदर करने का आदेश दिया है।
अभियोजन अधिकारी हरिओम मीणा ने सोमवार को बताया कि भैरूलाल वैष्णव के विरूद्ध पुलिस थाना अंता में वर्ष 2008 से वर्ष 2025 तक कुल 20 आपराधिक मामले दर्ज हुए हैं। इस पर बहस के बाद अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट ने भैरूलाल को झालावाड़ जिले के पिडावा थाना क्षेत्र में आपराधिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिये एक महीने के लिए जिला बदर करने के आदेश दिए।
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