आजमगढ़ , नवंबर 10 -- उत्तर प्रदेश में आजमगढ़ जिले की एक अदालत ने हत्या के मामले में तीन लोगों को उम्रकैद और 82-82 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनायी है।

जिला एवं सत्र न्यायाधीश जयप्रकाश पांडेय की अदालत ने सोमवार को दोष सिद्ध होने पर कमलेश, इंद्रासन तथा दिनेश को यह सजा सुनायी। जिला शासकीय अधिवक्ता प्रियदर्शी पियूष त्रिपाठी ने बताया कि अभियोजन पक्ष के अनुसार फरवरी 2002 में विधानसभा का चुनाव चल रहा था। हरीशंकर सिंह उर्फ झिनकू सिंह थाना रौनापार इस चुनाव में गोपालपुर विधानसभा क्षेत्र से राष्ट्रीय क्रांति पार्टी के प्रत्याशी थे और 17 फरवरी 2002 को अपने समर्थकों के साथ चुनाव प्रचार कर रहे थे। जब उनका काफिला कुढ़ही ढाला के पास पहुंचा, तब पुरानी रंजिश को लेकर शिवदास यादव, दीनानाथ यादव,कमलेश यादव,दिनेश सिंह ने झिनकू सिंह के काफिले पर हथियारों और बमों से ताबड़तोड़ हमला कर दिया ।

इस हमले में राजेश सिंह को कई गोलियां लगी और अस्पताल ले जाते समय उनकी मृत्यु हो गई । इस हमले में हरिशंकर सिंह, शंभू सिंह आदि कई लोग घायल हुए। इस घटना की रिपोर्ट वादी मुकदमा हरिशंकर सिंह ने थाना महाराजगंज में शिवदास यादव समेत नौ लोगों के विरुद्ध नामजद तथा चार पांच अन्य लोगों के मुकदमा दर्ज कराया। पुलिस ने जांच पूरी करने के बाद अजय, कमलेश ,इंद्रासन तथा दीनानाथ के विरुद्ध चार्जशीट प्रेषित किया,वहीं शिवदास यादव और दिनेश सिंह के विरुद्ध फरारी में चार्जशीट भेजी।

इस दौरान मुकदमा शिवदास यादव गोरखपुर में पुलिस मुठभेड़ में मारा गया और विचारण के समय आरोपी अजय तथा दीनानाथ की भी मृत्यु हो गई। अभियोजन पक्ष की तरफ से जिला शासकीय अधिवक्ता प्रियदर्शी पियूष त्रिपाठी तथा सहायक शासकीय अधिवक्ता दीपक मिश्रा ने कुल 12 गवाहों को न्यायालय में परीक्षित कराया। दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद अदालत ने आरोपी कमलेश, इंद्रासन तथा दिनेश को आजीवन कारावास की सजा सुनाई तथा प्रत्येक को 82 हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई।

सहायक शासकीय अधिवक्ता दीपक मिश्रा ने बताया कि इस मुकदमे में सजा पाने वाला एक आरोपी दिनेश सिंह इस समय बरेली जेल में बंद है। उसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश किया गया । आरोपी दिनेश इससे पहले पूर्व विधायक सर्वेश सिंह उर्फ सीपू हत्याकांड में भी आजीवन कारावास की सजा पा चुका है ।

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