आजमगढ़, सितम्बर 25 -- उत्तर प्रदेश में आजमगढ़ जिले के दीवानी न्यायालय की विशेष सत्र न्यायाधीश विजय कुमार वर्मा की अदालत ने गुरुवार को पांच दोषियों को आजीवन कारावास व प्रत्येक को 67750 रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई।

अदालत ने अर्थदंड की आधी राशि मृतक के परिजनों को देने का भी आदेश दिया है।जिले के कप्तानगंज थाना क्षेत्र के मुखलिसपुर में करीब 13 वर्ष पूर्व हुए हत्या के मुकदमे की सुनवाई पूरी करने के बाद आज यह फैसला हुआ ।

अभियोजन पक्ष के अनुसार वादी मुकदमा अजय उपाध्याय के चाचा देवी चरण 26 जून 2012 की सुबह 5:30 बजे खेत के लिए जा रहे थे। तब आबादी की जमीन की रंजिश को लेकर ब्रजेश उपाध्याय रमेश उपाध्याय, जनार्दन उपाध्यक्ष, अखिलेश, हृदय नारायण विप्लव और बंदे ने देवी चरण को गाली गलौज दिया। गाली देने से मना करने पर सभी आरोपियों ने लाठी डंडे से उन्हें बुरी तरह से मारा और रमेश ने कट्टे से फायर भी किया। देवी चरण को बचाने जब वादी मुकदमा अजय, पंकज और विजय पहुंचे तो उन्हें भी हमलावरों ने बुरी तरह से मारा बेटा। बुरी तरह से आई चोट के कारण देवी चरण की मृत्यु हो गई।

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