नयी दिल्ली , नवंबर 15 -- केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की स्वायत्त संस्था भारतीय भेषज संहिता आयोग (आईपीसी) ने शनिवार को झारखंड राज्य फार्मेसी परिषद (जेएसपीसी) के साथ एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए।

केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने आज बताया कि इस समझौते का उद्देश्य झारखंड राज्य में दवाओं के सुरक्षित और तर्कसंगत उपयोग को बढ़ावा देने, औषधि सतर्कता और मैटेरियोविजिलेंस को बढ़ाने और रोगी सुरक्षा पहलों को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से सहयोगात्मक प्रयासों को मजबूत करना है।

मंत्रालय ने कहा कि इससे आईपीसी और जेएसपीसी प्रतिकूल दवा प्रतिक्रिया (एडीआर) रिपोर्टिंग, औषधि सतर्कता और मैटेरियोविजिलेंस तंत्र और दवाओं के सुरक्षित उपयोग से संबंधित क्षेत्रों में पंजीकृत फार्मासिस्टों की क्षमता निर्माण के लिए मिलकर काम करेंगे। इस साझेदारी का उद्देश्य झारखंड के सभी स्वास्थ्य सेवा केंद्रों में एक मानक संदर्भ दस्तावेज़ के रूप में भारत के राष्ट्रीय फॉर्मूलरी (एनएफआई) का उपयोग करना और तर्कसंगत वितरण और सुरक्षित दवा तंत्र के लिए फार्मासिस्टों द्वारा इसके व्यवस्थित उपयोग को बढ़ावा देना है।

इस समझौता ज्ञापन से पेशेवर दृष्टिकोण में वृद्धि, एडीआर रिपोर्टिंग में व्यापक भागीदारी को प्रोत्साहित करने और राज्य में औषधि सुरक्षा निगरानी तंत्र के सुदृढ़ होने की उम्मीद है। आईपीसी इन पहलों के लिए तकनीकी मार्गदर्शन और विशेषज्ञ सहायता प्रदान करेगा जबकि जेएसपीसी सहमत गतिविधियों के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए सार्वजनिक और निजी स्वास्थ्य सेवा प्रतिष्ठानों में फार्मासिस्टों के साथ समन्वय करेगा।

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