लखनऊ , मार्च 12 -- रिश्वत मांगने के आरोप में निलंबित किए गए 2006 बैच के आईएएस अधिकारी अभिषेक प्रकाश की बहाली का रास्ता साफ होता दिख रहा है। शासन के सूत्रों के अनुसार उनका निलंबन जल्द समाप्त होने जा रहा है और उनकी बहाली 14 मार्च के बाद से प्रभावी मानी जाएगी।
दरअसल, अभिषेक प्रकाश के खिलाफ दाखिल चार्जशीट को इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने साक्ष्यों के अभाव में रद्द कर दिया है। अदालत के इस फैसले के बाद विभागीय स्तर पर उनकी बहाली की तैयारी पूरी कर ली गई है।
गौरतलब है कि 20 मार्च 2025 को अभिषेक प्रकाश को रिश्वत मांगने के गंभीर आरोप में निलंबित किया गया था। उन पर एक सोलर कंपनी से प्रोजेक्ट मंजूरी के बदले घूस मांगने का आरोप लगा था। कंपनी की शिकायत के आधार पर सरकार उनके खिलाफ कार्रवाई करते हुए उन्हें निलंबित कर दिया था।
मामले की सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने पाया कि आरोपों की पुरुष के लिए कोई ठोस साक्ष्य उपलब्ध नहीं हैं। इसके चलते अदालत ने उनके खिलाफ दाखिल चार्जशीट को पूरी तरह रद्द कर दिया।
अदालत के फैसले के बाद अब उनकी बहाली का रास्ता साफ हो गया है। शासन सूत्रों के मुताबिक निलंबन की अवधि एक वर्ष पूरी होने से पहले इस संबंध में रिपोर्ट केंद्रीय कार्मिक मंत्रालय को भेजी जानी है। इसी प्रक्रिया के तहत उनकी बहाली 14 मार्च के बाद प्रभावी मानी जाएगी।
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