नैनीताल , नवंबर 21 -- उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने काशीपुर स्थित भारतीय प्रबंधन संस्थान (आईआईएम) का वर्ष 2021 से 2023 के बीच करीब 800 करोड़ रुपये का ऑडिट नहीं कराए जाने के मामले में सुनवाई करते हुए सचिव उच्च शिक्षा को निर्देश दिए कि इस प्रकरण की जांच चार माह के भीतर करना सुनिश्चित करें और याचिका में उठाए गए बिंदुओं का निस्तारण विधि के अनुसार करें।
मामले के अनुसार काशीपुर निवासी सुखविंदर सिंह ने जनहित याचिका दायर कर कहा है कि काशीपुर में स्थित आईआईएम का वर्ष 2021 से 2023 के मध्य 800 करोड़ रुपये का ऑडिट नही हुआ है।
नियमानुसार बजट का ऑडिट कराये का प्रावधान है लेकिन आज तक ऑडिट नहीं कराया गया और न ही बोर्ड ऑफ गवनर्स ने आडिट कराने की सुध ली। इससे प्रतीत होता है कि इसमें कुछ अनियमितता हुई है। याचिकाकर्ता की ओर से मांग की गयी है कि वर्ष 2021 से 2023 तक के बजट का ऑडिट कराया जाय।
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