रायपुर , अक्टूबर 09 -- छत्तीसगढ़ के नवा रायपुर स्थित भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईआईटी) में पढ़ने वाले एक छात्र पर साथ में अध्ययनरत छात्राओं की कृत्रिम बुद्धिमता (एआई) तकनीक से अश्लील तस्वीरें और वीडियो बनाने का गंभीर आरोप लगा है। मामले की पुष्टि होने पर आईआईआईटी प्रबंधन ने छात्र के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद आरोपी पर आईटी एक्ट समेत विभिन्न धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया।
मिली जानकारी के अनुसार, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग विभाग के तृतीय वर्ष के छात्र सैय्यद रहीम अदनान अली ने संस्थान में अध्ययनरत करीब 36 छात्राओं की एआई जनरेटेड आपत्तिजनक तस्वीरें और वीडियो तैयार किए थे। जैसे ही इस बात की जानकारी छात्राओं को हुई, उन्होंने तत्काल प्रबंधन से शिकायत की।
संस्थान ने त्वरित कार्रवाई करते हुए छात्र के कमरे की तलाशी ली, जिसमें उसका मोबाइल, लैपटॉप और पेन ड्राइव जब्त किए गए। प्रारंभिक जांच में आरोप सही पाए जाने पर छात्र को निलंबित कर संस्थान छोड़ने का निर्देश दिया गया।
प्रशासन ने इसके बाद महिला स्टाफ की एक जांच समिति गठित की, जिसने तकनीकी और व्यवहारिक पहलुओं की जांच कर अपनी रिपोर्ट सौंपी। रिपोर्ट में दोष सिद्ध होने के बाद प्रबंधन ने राखी थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराई।
रायपुर की राखी थाना पुलिस ने आज शिकायत के आधार पर आरोपी छात्र सैय्यद रहीम अदनान अली के खिलाफ आईटी एक्ट समेत विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज किया है। वहीं, संस्थान प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि ऐसे कृत्य के लिए शून्य सहिष्णुता की नीति अपनाई जाएगी।
रायपुर पुलिस ने एआई आधारित इमेज जनरेशन और एडिटिंग टूल्स का दुरुपयोग कर छात्राओं की आपत्तिजनक एवं झूठी छवियाँ तैयार करने वाले आरोपी छात्र को गिरफ्तार कर लिया है।
थाना राखी में दर्ज रिपोर्ट के अनुसार प्रार्थी डॉ. श्रीनिवास के.जी., कुलसचिव (प्रभारी), डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी अंंतरर्राष्ट्रीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान नवा रायपुर ने बताया कि संस्थान के ही छात्र सैय्यद रहीम अदनान अली द्वारा एआई टूल्स का उपयोग कर कुछ छात्राओं की आपत्तिजनक छवियाँ तैयार की गईं। इस कृत्य से पीड़ित छात्राओं एवं उनके परिजनों को सामाजिक एवं मानसिक क्षति हुई तथा संस्थान की प्रतिष्ठा को भी ठेस पहुँची।
इस पर थाना राखी में आरोपी के विरुद्ध अपराध क्रमांक 164/25, धारा 352 बी.एन.एस., 66(घ), 66(ड़) आईटी एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया।
वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में एण्टी क्राइम एंड साइबर यूनिट तथा थाना राखी पुलिस की संयुक्त टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ की, जिसमें उसने अपराध स्वीकार किया।
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