बैतूल , अक्टूबर 30 -- पॉक्सो की विशेष अदालत ने नाबालिग छात्रा को आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले में आरोपी मंजित उर्फ मनोजित उर्फ प्रेम मिस्त्री (27) को आजीवन कारावास और 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। आरोपी बैतूल जिले के चोपना थाना क्षेत्र का निवासी है।

अदालत ने आरोपी को पॉक्सो एक्ट की धारा 7/8 (समाहित धारा 11/12) के तहत तीन वर्ष के कठोर कारावास और 5 हजार रुपये के जुर्माने से भी दंडित किया। इस मामले की पैरवी विशेष लोक अभियोजक वंदना शिवहरे ने की थी।

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