श्रीगंगानगर , मई 02 -- राजस्थान में श्रीगंगानगर की नशीले द्रव्य एवं मनोत्तेजक पदार्थ (एनडीपीएस) अधिनियम मामलों की विशेष अदालत ने अवैध रूप से डोडा पोस्त रखने के आरोपी पिता पुत्र को शनिवार को दोषी करार देते हुए 20-20 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई।
अदालत ने अभियुक्त महावीर प्रसाद विश्नोई (60) और उसके पुत्र अश्विनी (19) को अवैध डोडा पोस्त रखने का दोषी मानते हुए उन पर दो-दो लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया।
मामले के अनुसार जवाहर नगर थाना क्षेत्र में पुलिस ने पांच फरवरी 2017 को मुखबिर की सूचना पर साधूवाली गांव में अभियुक्तों के घर दबिश देकर 78 किलो डोडा पोस्त बरामद किया।
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