श्रीगंगानगर , जनवरी 15 -- राजस्थान में श्रीगंगानगर जिले के रायसिंहनगर के अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय ने मादक पदार्थ डोडा पोस्त रखने के आरोपी को गुरुवार को दोषी करार देते हुए उसे एक वर्ष के कारावास की सजा सुनाई।

अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश विपिन विश्नोई ने अभियुक्त सुखविंदर सिंह को अवैध रूप से डोडा पोस्त रखने का दोषी मानते हुए उस पर 10 हजार रुपये का जुर्माना भी किया।

मामले के अनुसार रायसिंहनगर में नौ मार्च 2018 को पुलिस ने सुखविंदर सिंह से दो किलो 100 ग्राम डोडा पोस्त बरामद किया था।

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