सागर , दिसंबर 30 -- मध्यप्रदेश के सागर जिले में अवैध मुरम उत्खनन के मामले में प्रशासन ने अजय बिल्डकॉन पर एक करोड़ से अधिक का जुर्माना लगाया है। निर्धारित समय-सीमा में जुर्माना जमा नहीं करने की स्थिति में यह राशि दो करोड़ से अधिक हो जाएगी।
प्रशासन द्वारा अजय बिल्डकॉन को कारण बताओ नोटिस जारी करते हुए निर्देशित किया गया है कि प्रकरण में नियत तिथि पर सक्षम अधिकारी के समक्ष उपस्थित होकर अवैध खनन के संबंध में समाधानकारक उत्तर दस्तावेजी साक्ष्यों सहित प्रस्तुत करें। साथ ही म.प्र. खनिज (अवैध खनन, परिवहन तथा भण्डारण का निवारण) नियम 2022 के नियम 18(4) के तहत निर्धारित कुल शास्ति राशि का विधिवत भुगतान कर प्रकरण का प्रशमन कराएं। अन्यथा नियम 18(6) के अंतर्गत उप-नियम (2) में विहित कुल शास्ति की दोगुनी राशि अधिरोपित की जाएगी।
अनुविभागीय अधिकारी जैसीनगर जिला सागर ने प्रतिवेदन के माध्यम से अवगत कराया कि मौजा बांसा तहसील जैसीनगर स्थित भूमि खसरा नंबर 693, जो शासकीय छोटा घास भूमि (चरागाह) के रूप में दर्ज है, रकबा 1.07 हेक्टेयर से अजय बिल्डकॉन द्वारा बांसा-सरखड़ी रोड निर्माण के लिए 9775 घन मीटर खनिज मुरम का उत्खनन बिना सक्षम अनुमति के किया गया।
प्रतिवेदन में यह भी उल्लेख किया गया है कि वादग्रस्त भूमि पर पूर्व से तालाबनुमा आकृति मौजूद थी और उसी क्षेत्र से मुरम का उत्खनन किया गया, जो नियमों का स्पष्ट उल्लंघन है। मामले में आगे की कार्रवाई नियमानुसार की जा रही है।
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