श्रीगंगानगर , जनवरी 22 -- राजस्थान में श्रीगंगानगर के मादक द्रव्य एवं मनोत्तेजक पदार्थ (एनडीपीएस) अधिनियम के मामलों की विशेष अदालत ने गुरुवार को नशीली दवाओं को रखने के आरोपी को गुरुवार को दोषी ठहराते हुए 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनायी।
विशेष न्यायाधीश अजय कुमार भोजक ने अभियुक्त हसन खान को अवैध नशीली दवाइयां रखने का दोषी मानते हुए उस पर दो लाख रुपये का जुर्माना भी किया।
मामले के अनुसार श्रीगंगानगर के पुरानी आबादी थाना क्षेत्र में 24 जुलाई, 2015 को पुलिस ने गश्त के दौरान अभियुक्त हसन खान से भारी मात्रा में अवैध नशीली दवाईयां बरामद की थीं।
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