हनुमानगढ़ , अप्रैल 02 -- राजस्थान में हनुमानगढ़ जिले के रावतसर के अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय ने नशीली दवायें रखने के आरोपी को दोषी करार देते हुए पांच वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है।
अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजन खत्री ने बुधवार को अभियुक्त मदनलाल को नशीली गोलियां और कैप्सूल रखने का दोषी करार देते हुए उसे पांच वर्ष की सजा सुनायी और 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया।
मामले के अनुसार रावतसर थाना क्षेत्र में पुलिस ने 20 दिसम्बर 2019 को आरोपी मदनलाल से नशीली गोलियां और कैप्सूल बरामद किये थे।
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