पटना , दिसंबर 01 -- बिहार की राजधानी पटना स्थित एक विशेष अदालत ने सोमवार को बहुचर्चित अलकतरा घोटाले के तीन मामलों में दोष स्वीकार करने के बाद एक ट्रांसपोर्टर को प्रत्येक मुकदमे में छह-छह माह के सश्रम कारावास की सजा के साथ एक-एक हजार रूपए का जुर्माना भी किया है।
केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की विशेष अदालत की न्यायिक दंडाधिकारी अस्मिता कुमारी ने मामले में सुनवाई के बाद एवं अभियुक्त के द्वारा तीनों मामलों में अपना दोष स्वीकार कर लेने के के तथ्य से संतुष्ट होकर यह सजा सुनाई है। जुर्माने की राशि अदा नहीं करने पर दोषी को प्रत्येक मुकदमे में पन्द्रह- पन्द्रह दिनों के कारावास की सजा अलग से भुगतनी होगी ।
मामले के विशेष वरीय लोक अभियोजक राकेश दुबे ने बताया कि दोषी को वर्ष 1992- 93 के बीच मधेपुरा रोड डिविजन में सौंपे जाने के लिए लाखों रूपयों के अलकतरा की आपूर्ति की गई थी,जिसे उसने गंतव्य पर न पहुंचाकर गबन कर लिया था। इस संबंध में सीबीआई ने प्राथमिकी दर्ज कर अनुसंधान किया था और दोषी के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया था।
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