इटानगर , मार्च 09 -- अरुणाचल प्रदेश विधानसभा ने चल रहे सत्र के दौरान संक्षिप्त चर्चा के बाद ध्वनि मत से पांच महत्वपूर्ण सरकारी विधेयक पारित कर दिए हैं।

ये विधेयक पिछले शुक्रवार को पांच दिवसीय बजट सत्र के पहले दिन विभिन्न मंत्रियों ने पेश किए थे और सोमवार को सदन ने इन विधेयकों को अनुमोदित किया ।

उपमुख्यमंत्री और कर एवं उत्पाद शुल्क प्रभारी मंत्री चोवना मीन ने अरुणाचल प्रदेश वस्तु एवं सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2026 पेश किया, जबकि पंचायती राज मंत्री ओजिंग तासिंग ने अरुणाचल प्रदेश स्थानीय प्राधिकरण (दल-बदल निषेध) (संशोधन) विधेयक, 2026 पेश किया।

शहरी मामलों के मंत्री बालो राजा ने अरुणाचल प्रदेश शहरी एवं ग्रामीण योजना (संशोधन) विधेयक, 2026 पेश किया, और गृह मंत्री मामा नटुंग ने अरुणाचल प्रदेश अग्नि एवं आपातकालीन सेवा विधेयक, 2026 प्रस्तुत किया। इसके अतिरिक्त, संसदीय कार्य मंत्री पासांग दोरजी सोना ने अरुणाचल प्रदेश विधानसभा सदस्यों के वेतन, भत्ते एवं पेंशन (संशोधन) विधेयक, 2026 पेश किया, जिसे सदन ने पारित कर दिया। वेतन एवं पेंशन संबंधी संशोधन का उद्देश्य पेंशन लाभ की मांग करने वाले पूर्व विधायकों की बार-बार की गई अभ्यावेदनों का समाधान करना है।

सरकार ने कहा कि अधिनियम की धारा 11 के तहत न्यूनतम चार वर्ष की सेवा अवधि की अनिवार्यता कुछ पूर्व विधायकों के लिए पेंशन पात्रता प्राप्त करने में बाधा उत्पन्न करती है। यह संशोधन असम विधानसभा सदस्यों के वेतन, भत्ते, सुविधाएं और पेंशन अधिनियम, 2018 के प्रावधानों के अनुरूप इस शर्त को हटाने का प्रयास करता है, जिसमें विधानसभा के पूर्व सदस्यों द्वारा दी गई सेवाओं को ध्यान में रखा गया है।

इसी प्रकार, अरुणाचल प्रदेश अग्नि एवं आपातकालीन सेवा विधेयक, 2026 का उद्देश्य पुराने अरुणाचल प्रदेश अग्निशमन बल अधिनियम, 1991 को प्रतिस्थापित करना है, जिसे आधुनिक अग्निशमन की उभरती चुनौतियों का समाधान करने के लिए अपर्याप्त माना जाता है।

नया विधेयक भारत सरकार द्वारा प्रसारित संशोधित मॉडल विधेयक (2019) पर आधारित है और आधुनिक अग्निशमन उपकरण, तकनीक और आपातकालीन प्रतिक्रिया प्रणालियों के लिए व्यापक प्रावधान पेश करने का प्रयास करता है।

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