अमृतसर , अक्टूबर 25 -- पंजाब में अमृतसर के राज्य विशेष अभियान सेल (एसएसओसी) ने शनिवार को एक आतंकवादी नेटवर्क के एक संचालक को गिरफ्तार किया है और उसके कब्जे से लगभग 2.5 किलोग्राम वजन के दो इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस (आइईडी) भी बरामद किये गये, जिनमें उच्च श्रेणी का आरडीएक्स और विस्फोट के लिए टाइमर लगे थे। उसके पास से गोला बारूद के साथ एक अत्याधुनिक .30 बोर पिस्तौल बरामद की है।
पुलिस महानिदेशक गौरव यादव ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी की पहचान अमृतसर के कोटला तरखाना गांव निवासी मनप्रीत सिंह उर्फ टिड्डी के रूप में हुई है। गिरफ्तार आरोपी का आपराधिक इतिहास रहा है और वह पहले भी सदर बटाला और कलानौर थानों में दर्ज दो आपराधिक मामलों में शामिल रहा है। गुरदासपुर और अमृतसर की जेलों में लगभग डेढ़ साल बिताने के बाद, वह फरवरी 2025 में रिहा हुआ और उसके बाद उसने अपनी आपराधिक गतिविधियां फिर से शुरू कर दीं।
श्री यादव ने कहा कि प्रारंभिक जांच से पता चला है कि आरोपी आर्मेनिया, यूनाइटेड किंगडम (यूके) और जर्मनी में बैठे अपने आकाओं के निर्देशों पर काम कर रहा था, जिन्हें एक प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन के पाकिस्तान स्थित सरगना से निर्देश मिल रहे थे। उन्होंने बताया कि इस मामले में आगे और पीछे के संबंधों को स्थापित करने और पूरे नेटवर्क को ध्वस्त करने के लिए आगे की जांच जारी है।
अमृतसर के सहायक महानिरीक्षक (एआईजी) सुखमिंदर सिंह मान ने बताया कि खुफिया सूचना पर त्वरित कार्रवाई करते हुए, एसएसओसी अमृतसर की टीम ने संदिग्ध मनप्रीत सिंह उर्फ टिड्डी को गिरफ्तार किया और उसके पास से 30 बोर की एक पिस्तौल और गोला-बारूद बरामद किया। उन्होंने बताया कि उसके खुलासे के बाद, कोटला तरखाना गाँव के इलाके से दो आईईडी भी बरामद किये गये, जो उच्च-गुणवत्ता वाले आरडीएक्स से भरे धातु के कंटेनरों में भरे हुए थे और विस्फोट के लिए टाइमर से लैस थे।
एआईजी ने बताया कि जांच से यह भी पता चला है कि लगभग दो हफ़्ते पहले, पाकिस्तान स्थित हैंडलर ने अजनाला सेक्टर में ज़ब्त की गयी खेप को ड्रोन से गिराने में मदद की थी, जिसे गिरफ़्तार व्यक्ति ने बरामद किया और अपने गांव कोटला तरखाना के पास एक नहर के पास छिपा दिया। उन्होंने बताया कि उसके हैंडलर ने उसे तैयार रहने और अगले आदेश का इंतज़ार करने का निर्देश दिया था, ताकि वह आईईडी को किसी और को सौंप सके, ताकि उसका इस्तेमाल किया जा सके।
इस संबंध में पुलिस स्टेशन एसएसओसी अमृतसर में शस्त्र अधिनियम की धारा 25, विस्फोटक पदार्थ अधिनियम की धारा 3, 4 और 5, तथा भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 111 और 61(2) के तहत प्राथमिकी दर्ज की गयी है।
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