श्रीगंगानगर , अप्रैल 17 -- राजस्थान में श्रीगंगानगर जिले में मिलावटी और घटिया खाद्य वस्तुएं बेचने पर 16 दुकानों के मालिकों पर अदालत ने जुर्माना लगाया है।
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक न्यायालय ने श्रीगंगानगर में दुर्गा विहार गली नंबर तीन में बजाज एंटरप्राइजेज का तिथि ब्रांड घी का नमूना अमानक पाये जाने पर 25 हजार रुपए जुर्माना लगाया है। जबकि यहीं पर गोपाल ब्रांड का घी अमानक मिलने पर 10 हजार रुपए जुर्माना लगाया गया है।
सूत्रों ने बताया कि इसके अलावा 81 जी ब्लॉक स्थित आनंदम रेस्टोरेंट पर पनीर अमानक पाये जाने पर 20 हजार, पब्लिक पार्क गोल बाजार स्थित सरदार जी जलेबी वाले की जलेबी पर सात हजार रुपए, सिहांगावाली गांव बस स्टैंड के पास स्थित वर्मा डेयरी का गाय दूध अमानक पाये जाने पर सात हजार रुपए, जी ब्लॉक स्थित एसजी स्वीट्स तोशेवाला का तोशा मिठाई अमानक मिलने पर 10 हजार रुपए, पदमपुर मार्ग पर एकम एवेन्यू स्थित न्यू रॉयल स्वीट्स की खुरमानी मिठाई अमानक मिलने पर 12 हजार रुपए, साधुवाली गांव के नोहरा नंबर 62 में स्थित न्यू निम्मी स्वीट्स का रसगुल्ला अमानक मिलने पर पांच हजार रुपए, अंबिका सिटी दुकान नंबर 41 पर स्थित मेहता पैराडाइज होटल एंड रेस्टोरेंट का पनीर अमानक मिलने पर 10 हजार रुपए एवं कृष्णा टॉकीज मार्ग के नोहरा नंबर 100 स्थित दीपलक्ष्मी ट्रेडर्स बादाम अमानक मिलने पर 10 हजार रुपए जुर्माना लगाया गया है।
इसी प्रकार नेतेवाला गांव के दूध विक्रेता नरेशकुमार (पुत्र रणजीत सिहाग) से गाय दूध अमानक मिलने पर 10 हजार रुपए जुर्माना लगाया गया। सादुलशहर बस स्टैंड के नजदीक स्थित सांवरिया किरयाना स्टोर का किचन स्पेशल मसाला का सैंपल फेल होने पर 20 हजार रुपए जुर्माना, सादुलशहर के ही वार्ड नंबर 22 में अंबेडकर चौक स्थित सिद्धू डेयरी का दही अमानक मिलने पर 10 हजार रुपए और यहीं की सब्जी मंडी मार्किट स्थित मैसर्स हंसराज राजेशकुमार गर्ग का शुगर बोल्ड कन्फेक्शनरी अमानक मिलने पर 10 हजार रुपए जुर्माना लगाया गया।
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