पटना , दिसंबर 08 -- बिहार में शिक्षा विभाग ने सोमवार को नई मानक कार्यप्रणाली (एसओपी) जारी करते हुये स्पष्ट किया है कि सभी श्रेणी के शिक्षक नियमित, नियोजित, संस्कृत- मदरसा, रात्रि प्रहरी को हर महीने की पहली तारीख को वेतन मिल जायेगा।
प्राथमिक शिक्षा निदेशक साहिला ने पत्र जारी कर सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों (डीईओ) और जिला कार्यक्रम पदाधिकारियों (डीपीओ) को इसे सख्ती से लागू करने का निर्देश दिया है।
विभाग से जारी एसओपी के अनुसार पुराने वेतनमान वाले नियमित शिक्षकों की अनुपस्थिति का विवरणी हर महीने की 20 से 25 तारीख के बीच प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी सम्बंधित जिला शिक्षा पदाधिकारी को सौंपेंगे। 25 तारीख को जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (स्थापना) वेतन- विपत्र तैयार करेंगे और 26 तारीख को रिपोर्ट कोषागार में प्रस्तुत की जायेगी। इसके बाद 30 तारीख को कोषागार की ओर से स्वीकृति मिलने के बाद एक तारीख को शिक्षकों के खाते में वेतन भेज दिया जायेगा।
वहीँ राज्यकोष से वेतन पाने वाले नियोजित शिक्षकों के लिये भी वही समय सीमा लागू रहेगी। समग्र शिक्षा फंड से वेतन पाने वाले शिक्षकों की अनुपस्थिति विवरणी 20 से 22 तारीख के बीच सौंपी जायेगी, 25 से 28 तारीख के बीच एडवाइस तैयार किया जायेगा, 29 तारीख को राशि बैंक में प्रेषित की जाएगी और एक तारीख को खाते में वेतन भेज दी जायेगी।
संस्कृत, मदरसा और अल्पसंख्यक विद्यालयों के शिक्षकों की अनुपस्थिति विवरणी 20 से 22 तारीख सौंपी जायेगी, वेतन- विपत्र 25 तक तथा कोषागार में इसे 26 को भेजा जायेगा और स्वीकृति 30 तक मिलने के बाद एक तारीख को वेतन भुगतान किया जायेगा।
विभाग से प्राप्त सूचना के अनुसार, रात्रि प्रहरियों की अनुपस्थिति विवरणी 20 से 22 तारीख के बीच सौंपी जायेगी, वेतन- विपत्र 25 तक और कोषागार में इसे 26 को भेजा जायेगा। 26 से 29 तारीख के बीच एडवाइस तैयार की जायेगी, जिसकी स्वीकृति 30 तारीख को मिलने के बाद एक तारीख को बैंक से वेतन का भुगतान किया जायेगा।
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