मुंबई , अक्टूबर 03 -- अब पाकिस्तान की कंपनियों को भी भारत में शाखा खोलने और बैंकिंग सुविधा लेने के लिए स्थानीय पुलिस के पास पंजीकरण कराना होगा और बैंक उनके द्वारा खाता खोले जाने की सूचना केंद्रीय गृह मंत्रालय को देंगे।
रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने इस संबंध में नियमों में परिवर्तन का प्रस्ताव किया है जिसका प्रारूप हितधारकों के सुझावों के लिए केंद्रीय बैंक की वेबसाइट पर रखा गया है।
नियमों के तहत पहले बंगलादेश, श्रीलंका, अफगानिस्तान, ईरान, चीन, हांगकांग और मकाऊ की कंपनियों या इकाइयों को भारत में शाखा कार्यालय, लाइजन कार्यालय, प्रोजेक्ट कार्यालय या किसी भी तरह का कारोबारी कार्यालय शुरू करने के लिए स्थानीय पुलिस के पास पंजीकरण जरूरी था। साथ ही उनका खाता खोलने वाले भारतीय बैंक कंपनियों के अपने देश से जारी स्वीकृति पत्र की एक प्रति केंद्रीय गृह मंत्रालय के तहत आंतरिक सुरक्षा विभाग-1 को भी भेजेंगे।
प्रारूप संशोधन में इस सूची में पाकिस्तान का नाम भी जोड़ दिया गया है और कहा गया है कि बैंक उनके द्वारा खाता खोले जाने की सूचना केंद्रीय गृह मंत्रालय के तहत आंतरिक सुरक्षा विभाग-1 को देंगे।
अन्य विदेशी इकाइयों के लिए भारत में शाखा और बैंक खाता खोलने के नियमों को सरल बनाया गया है। जो कंपनी जिस नियामक एजेंसी के तहत आती है उसके शाखा खोलने के लिए उस एजेंसी की मंजूरी ही पर्याप्त होगी।
आरबीआई की प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है कि नियमों में संशोधन के जरिये नियमों का उल्लंघन करने वाले और निष्क्रिय पड़ी शाखा, कार्यालय को बंद करने के नियमों को भी सरल करने का प्रस्ताव है। हितधारकों को अपने सुझाव जमा कराने के लिए 24 अक्टूबर तक का समय दिया गया है।
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