मुंबई , जनवरी 13 -- महाराष्ट्र सरकार ने बॉम्बे उच्च न्यायालय को जानकारी दी कि 1993 के मुंबई बम धमाकों के दोषी अबू सलेम एक 'अंतरराष्ट्रीय अपराधी' है और इसलिए उसे पुलिस सुरक्षा के साथ केवल दो दिनों की आपातकालीन पैरोल दी जा सकती है, जिसका खर्च उसे खुद उठाना पड़ेगा।
न्यायमूर्ति अजय गडकरी और श्याम चांडक की पीठ ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद सरकार को एक हलफनामा फाइल करने का निर्देश दिया, जिसमें सलेम को 14 दिन की पैरोल देने पर अपनी आशंका बताई गई हो और मामले की अगली सुनवाई अगले सप्ताह के लिए टाल दी।
बचाव पक्ष की वकील फरहाना शाह ने कहा कि दो दिन काफी नहीं होंगे क्योंकि उसे उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ में अपने गृहनगर जाना है और किसी पुलिस सुरक्षा की जरूरत नहीं है। उन्होंने अदालत को यह भी बताया कि उनका मुव्वकिल दो दशक से अधिक समय से जेल में है और आपातकालीन पैरोल मांग रहा है।
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