सीहोर , मार्च 26 -- मध्यप्रदेश के सीहोर जिले में सात वर्षीय बालिका के अपहरण के मामले में विशेष न्यायालय ने चार आरोपियों को आजीवन कारावास तथा नौ अन्य को 12-12 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है।
अभियोजन के अनुसार 10 फरवरी 2024 को इछावर थाना क्षेत्र के एक गांव में सफेद कार से पहुंचे कुछ लोगों ने बालिका से पानी मांगा। बालिका जैसे ही पानी लेकर आई, आरोपियों ने उसे जबरन कार में बैठाकर अपहरण कर लिया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस ने सक्रियता दिखाते हुए लोकेशन के आधार पर शिवपुरी जिले के कंजर डेरे पर छापा मारकर बालिका को सकुशल बरामद कर लिया।
पुलिस ने इस मामले में 14 लोगों को आरोपी बनाया था, जिनमें से एक आरोपी प्रेम सिंह बारेला अभी फरार है। शेष 13 आरोपियों के विरुद्ध विशेष न्यायालय में सुनवाई चली।
विशेष सत्र न्यायाधीश स्मृति सिंह ठाकुर ने अपने निर्णय में राहुल मालवीय, शाहरुख, अनुज शिवहरे और इकरा बी को दोषी पाते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। वहीं दयाराम कंजर, तिवारी कंजर, सुनील कंजर, मांगी बाई, धर्मराज, आजाद कबूतर, किरण बेड़िया, वंदना बेड़िया और सोम कंजर को 12-12 वर्ष के कठोर कारावास से दंडित किया गया।
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