मुंबई , दिसंबर 02 -- मुंबई की एक सत्र अदालत ने अपने तीन बच्चों को रैटोल युक्त आइसक्रीम देने के आरोपी 37 वर्षीय पिता को बरी कर दिया है।
अदालत ने मामले की सुनवाई के बाद अपने आदेश में कहा कि अभियोजन पक्ष अपना मामला साबित करने में बुरी तरह विफल रहा है, तथा मां और परिवार के अन्य सदस्यों सहित प्रमुख गवाहों ने आरोपों का समर्थन नहीं किया है।
अदालत ने आरोपी को संदेह का लाभ देते हुए इस बात पर बल दिया कि उसके खिलाफ कथित कृत्य से संबंधित कोई विश्वसनीय साक्ष्य उपलब्ध नहीं है।
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