चंडीगढ़ , जनवरी 07 -- पंजाब राज्य अनुसूचित जाति आयोग ने बुधवार को पटियाला ज़िले से संबंधित दो अलग-अलग मामलों में पटियाला के पुलिस अधीक्षक तथा पुलिस उपअधीक्षक सिटी-1 को तलब किया है।

आयोग के अध्यक्ष जसवीर सिंह गढ़ी ने बताया कि राम प्रसाद पुत्र श्री वासदेव, उम्र 70 वर्ष, निवासी गांव बलबेडा, तहसील एवं जिला पटियाला ने आयोग को शिकायत दी है कि उनका बेटा गुरतेज सिंह एक दुकान पर काम करता था। वह 13 दिसंबर 2025 को काम पर गया था और उसी दिन सुबह करीब 11 बजे उन्हें फोन आया कि गुरतेज सिंह की मृत्यु हो गई है। पुलिस ने मृतक के शव को मोर्चरी में रखवा दिया था। थाना सिविल लाइन पटियाला द्वारा उनकी किसी भी प्रकार की सुनवाई नहीं की गई, बल्कि धारा 174 के तहत कार्रवाई कर उन्हें अंतिम संस्कार करने के लिए कह दिया गया। जब उन्होंने स्वयं अपने बेटे के शव को देखा, तो वह आग से बुरी तरह झुलसा हुआ था।

इस मामले में आयोग द्वारा पटियाला पुलिस को कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए थे, लेकिन पुलिस द्वारा अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। इसी के मद्देनज़र कार्रवाई करते हुए डी.एस.पी. सिटी-1 पटियाला सतनाम सिंह को 14 जनवरी 2026 को तलब किया गया है। उन्होंने बताया कि सुखदीप कौर पत्नी सुखविंदर सिंह, निवासी धामो माजरा, पटियाला द्वारा थानेदार बलजीत सिंह के खिलाफ पुलिस में दर्ज मामले में, पंजाब राज्य अनुसूचित जाति आयोग के निर्देशों के बावजूद कार्रवाई अमल में न लाने के कारण, पटियाला ज़िले की पंजाब ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन की एस.पी. स्वर्णजीत कौर को भी 14 जनवरी 2026 को तलब किया गया है।

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