सिरसा , जनवरी 30 -- हरियाणा के ऊर्जा, परिवहन एवं श्रम मंत्री अनिल विज की अध्यक्षता में स्थानीय पंचायत भवन में शुक्रवार को जिला लोक संपर्क एवं कष्ट निवारण समिति की बैठक में कुल 15 शिकायतों पर सुनवाई हुई, जिनमें से 11 शिकायतों का मौके पर समाधान-निपटान हुआ, वहीं चार शिकायतें अगली बैठक के लिए लंबित रखने के निर्देश दिए गए।
पहली शिकायत में गांव कालुआना में अवैध पेड़ कटाई के मामले में अतिरिक्त उपायुक्त की अध्यक्षता में बनी कमेटी द्वारा रिपोर्ट देने के उपरांत श्री विज ने संबंधित अधिकारियों एवं एक अन्य पेड़ काटने वाले के खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश दिए। वहीं गांव फतेहपुर जोतांवाली निवासी संजय कुमार द्वारा सिंचाई विभाग के साइफन बनाने संबंधी कार्रवाई के विरुद्ध शिकायत दी गई थी। इस पर कैबिनेट मंत्री ने सिंचाई विभाग के चीफ इंजीनियर को 15 दिनों में शिकायत की सुनवाई कर फैसला लेने के निर्देश दिए। इसी तरह हाउसिंग बोर्ड निवासी धर्मवीर खन्ना की शिकायत पर उन्होंने निर्देश दिए कि शिकायतकर्ता को लौटाए गए रिफंड पर ब्याज भी दिया जाए।
शिकायतकर्ता ने शिकायत में बताया कि नियमों के तहत उन्होंने फ्लैट छोड़ दिया था और उस पर विभाग द्वारा रिफंड तो दिया गया लेकिन राशि पर ब्याज नहीं दिया गया। विभाग की ओर से बताया गया कि ब्याज देने का प्रावधान नहीं है। इस पर मंत्री विज ने कहा कि ब्याज दिया जाना उचित है और ब्याज देने की कार्रवाई करें।
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