हरिद्वार , फरवरी 22 -- उत्तराखंड के हरिद्वार में पर्यावरण संरक्षण को लेकर प्रशासन ने सख्त रुख अपनाते हुए अनाधिकृत प्लास्टिक की बिक्री एवं उपयोग करने वालों पर जुर्माना लगाने का आदेश जारी किया है।
हरिद्वार जिलाधिकारी मयूर दीक्षित द्वारा जारी इस आदेश के तहत प्लास्टिक अपशिष्ट को कूड़े में फेंकने वालों के विरुद्ध भी कार्रवाई की जाएगी।
श्री मयूर दीक्षित ने रविवार को जानकारी देते हुए बताया कि यह आदेश पर्यावरण संरक्षण एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग के निर्देशों के अनुपालन में जारी किया गया है, जिसका उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण व संवर्धन को सुनिश्चित करना है।
जारी निर्देशों के अनुसार नगर क्षेत्रों में नगर आयुक्त, स्थानीय निकायों के कार्यकारी अधिकारी या उनके द्वारा नामित अधिकारी (जो सैनेट्री सुपरवाइजर से नीचे के पद का न हो) प्लास्टिक अपशिष्ट से संबंधित उल्लंघनों पर जुर्माना लगा सकेंगे।
वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में अनाधिकृत प्लास्टिक की बिक्री, उपयोग तथा प्लास्टिक कचरा फेंकने पर ग्राम पंचायत स्तर पर सचिव व ग्राम पंचायत विकास अधिकारी, तथा विकास खंड स्तर पर क्षेत्र पंचायत सचिव एवं सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) को कार्रवाई के लिए अधिकृत किया गया है।
प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि पर्यावरण संरक्षण जनहित से जुड़ा विषय है और नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी।
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