पटना , अक्टूबर 09 -- आपराधिक षड्यंत्र के तहत मोबाइल फोन पर गाली गलौज करने के आरोपों के एक मामले में बिहार की राजधानी पटना की एक विशेष अदालत में आज पूर्व विधायक अनंत कुमार सिंह ने आत्मसमर्पण किया ,जहां बाद में उन्हें जमानत पर मुक्त कर दिया गया ।

सांसदों एवं विधायकों के आपराधिक मामलों की सुनवाई के लिए गठित विशेष अदालत के न्यायाधीश प्रवीण कुमार मालवीय की अदालत में आत्मसमर्पण करने के साथ ही श्री सिंह की ओर से जमानत पर मुक्त किए जाने की प्रार्थना की गई थी। आरोप की धाराएं जमानतीय होने के कारण अदालत ने उन्हें जमानत पर मुक्त किए जाने का आदेश दिया।

पूर्व विधायक श्री सिंह के वकील सुनील कुमार सिंह ने बताया कि मामला पटना उच्च न्यायालय के एक वकील को फोन पर गाली गलौज करने के आरोपों का है । इस संबंध में पटना साइबर थाना में प्राथमिकी संख्या 1754/ 2025 भारतीय दंड विधान की धारा 61( 2) तथा 352 एवं आईटी एक्ट की धारा 66 के तहत 21 जुलाई 2025 को दर्ज की गई थी । मामले के सूचक में तत्समय जेल में बंद पूर्व विधायक श्री सिंह की इस मामले में संलिप्तता बताई थी।

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