मुरैना , फरवरी 17 -- मध्यप्रदेश में मुरैना के अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी की अदालत ने मिलावट पाए जाने पर 23 प्रतिष्ठानों पर कुल 54 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। समय पर जुर्माना राशि जमा नहीं करने की स्थिति में संबंधित प्रतिष्ठानों की संपत्ति कुर्क करने के आदेश भी दिए गए हैं।
आधिकारिक जानकारी के अनुसार दीपावली के दौरान प्रशासन को शिकायतें मिली थीं कि खाद्य पदार्थ विक्रय करने वाले कुछ प्रतिष्ठान बड़े पैमाने पर मिलावट कर उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य से खिलवाड़ कर रहे हैं। शिकायतों के आधार पर खाद्य सुरक्षा विभाग ने मुरैना जिले में डेयरी, मावा और अन्य खाद्य पदार्थ बेचने वाले प्रतिष्ठानों पर सैंपलिंग की कार्रवाई की और नमूनों को जांच के लिए प्रयोगशाला भेजा।
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