बालासोर , दिसंबर 27 -- ओडिशा के बालोसार में पॉस्को अदालत की विशेष न्यायाधीश इंदिरा प्रियदर्शिनी ने शनिवार को एक व्यक्ति को नाबालिग के यौन उत्पीड़न का दोषी ठहराते हुए उसे पांच साल की कड़ी कैद की सजा सुनायी और 10000 रुपये का जुर्माना भी लगाया।

न्यायाधीश ने कहा कि दोषी सरोज नारायण त्रिपाठी के जुर्माना राशि अदा न करने पर उसे छह महीने की अतिरिक्त सजा काटनी होगी। दोषी व्यक्ति रेमुना पुलिस स्टेशन इलाके के देवखंड, दुर्गादेवी का रहने वाला है।

विशेष लोक अभियोजक प्रणब कुमार पांडा ने बताया कि दोषी व्यक्ति एक पुजारी है। उसने 24 अप्रैल, 2025 को लड़की के घर के एक कमरे में उसके शरीर से बुरी आत्मा निकालने के बहाने यह अपराध किया था।

पीड़ित लड़की के परिवार वालों को आपबीती बताने के बाद पुलिस में प्राथमिकी दर्ज करायी गयी। पुलिस ने शिकायत के आधार पर बीएनएस और पॉस्को अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया।

अदालत ने जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (डीएलएसए) के ज़रिए पीड़िता को एक लाख रुपये का मुआवज़ा देने का आदेश दिया।

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