श्रीगंगानगर , अक्टूबर 14 -- राजस्थान के श्रीगंगानगर में एक अदालत ने धोखाधड़ी के मामले में फरार मुख्य आरोपियों की चल-अचल संपत्तियों को कुर्क करने का आदेश दिया है।
यह धोखाधड़ी का मामला श्रीगंगानगर में इस वर्ष फरवरी में उजागर हुआ था, जिसमें मुख्य आरोपी अजय कुमार आर्य, सौरभ चावला, सलोनी चावला, राजेंद्र सिंह, कर्मजीतसिंह और बलजीत सिंह शामिल हैं।
पुलिस सूत्रों के अनुसार ये आरोपी दुबई सहित अन्य देशों में छिपे हुए हैं और दस महीने बाद भी पकड़ से बाहर हैं। कुछ आरोपियों को अदालत से अग्रिम जमानत भी मिल चुकी है।
पुलिस अधीक्षक डॉ. अमृता ने मंगलवार को बताया कि अदालत ने अजय कुमार आर्य की मां रेनू, भाई दीपक और कर्मजीतसिंह के पिता मलकी सिंह द्वारा ठगी की राशि से खरीदी गई संपत्तियों को कुर्क करने का आदेश दिया है। इनमें ओमेक्स सिटी, अजमेर में बड के बालाजी के पास अजमेर रोड पर 253 वर्ग मीटर का भूखंड, जयपुर के ग्राम गिरधारीपुरा में अजमेर रोड पर अपोलो गृह सहकारी समिति लिमिटेड, जगदंबा नगर में 138.88 वर्ग मीटर का भूखंड, श्रीगंगानगर में चक 6-ई छोटी के मुरब्बा में 43 के किला नंबर छह में मानवी एनक्लेव में दो भूखंड, एक लग्जरी गाड़ी और 10 लाख रुपये की नकदी शामिल है।
पुलिस ने इन संपत्तियों को पहले ही फ्रीज और जब्त कर लिया था। अब अदालत ने इन्हें कुर्क करने का आदेश दिया है।
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