मुंबई , अक्टूबर 28 -- एक विशेष अदालत ने अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम कासकर के एक सहयोगी की जमानत याचिका खारिज कर दी, जिसे आतंकवाद निरोधी दस्ते (एटीएस) ने 18 सितंबर, 2021 को आतंकी गतिविधियों में शामिल होने के आरोप में गिरफ्तार किया था।
अदालत ने आरोपी जाकिर हुसैन शेख की याचिका खारिज करते हुए कहा कि उसके खिलाफ पर्याप्त सबूत हैं और वह यह बताने में असफल रहा कि उसने अपने फोन और सिम को 'इतने टुकड़ों में' क्यों तोड़ा कि फोरेंसिक विशेषज्ञ भी कोई डिजिटल सुराग नहीं जुटा सकें।
अभियोजन पक्ष ने दावा किया कि शेख पाकिस्तान निवासी एंथनी के लगातार संपर्क में था और उसने 'मुसलमानों के खिलाफ बोलने वाले' निर्वाचित प्रतिनिधियों की हत्या की साजिश रची थी।
अभियोजन पक्ष ने शेख पर आपराधिक साजिश के लिए सदस्यों की भर्ती करने का आरोप लगाते हुए तर्क दिया कि उसे और अन्य आरोपियों को विदेशी आकाओं से धन प्राप्त हुआ था।
बचाव पक्ष ने आवेदक के खिलाफ लगाए गए आरोपों से इनकार किया और तर्क दिया कि आरोपी को फंसाया गया है।
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