पटना , फरवरी 23 -- बिहार की राजधानी पटना के मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत ने सोमवार को देर तक चले घटनाक्रम के बाद आंध्र प्रदेश पुलिस को बिहार फायर ब्रिगेड विभाग के पुलिस महानिरीक्षक(आईजी) का ट्रांजिट रिमांड देने से इनकार कर दिया ।
आंध्र प्रदेश पुलिस ने बिहार के फायर ब्रिगेड विभाग के आईजी सुनील नायक को आंध्र प्रदेश में दर्ज एक मुकदमे में गिरफ्तार करने के बाद आज पटना के मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी की अदालत में पेश किया था।
प्रभारी मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी सुनील कुमार ने आंध्र प्रदेश पुलिस के आवेदन पर सुनवाई और दस्तावेजों के निरीक्षण के बाद ट्रांसिट रिमांड देने से इनकार कर दिया। वहीं दूसरी ओर अदालत ने पुलिस महानिरीक्षक सुनील नायक को इस आशय का अंडरटेकिंग देने के बाद मुक्त किए जाने का आदेश दिया कि वह एक माह के अंदर सक्षम क्षेत्राधिकार वाले न्यायालय से राहत प्राप्त करेंगे।
अदालत ने आंध्र प्रदेश पुलिस को भी सक्षम न्यायालय से आदेश प्राप्त कर उचित प्रक्रिया अपनाने का निर्देश दिया है।
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