पटना , अक्टूबर 9 -- सर्वोच्च न्यायालय के आदेशानुसार पटना जिला विधिक सेवा प्राधिकार ने अंतिम मतदाता सूची से बाहर हुए व्यक्तियों को निःशुल्क कानूनी सहायता प्रदान करने के लिए ब्लॉक स्तर पर पारा विधिक स्वयंसेवकों की प्रतिनियुक्ति की है।
एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स एवं अन्य बनाम भारत निर्वाचन आयोग के मुकदमे में सर्वोच्च न्यायालय से पारित आदेश के बाद जिला विधिक सेवा प्राधिकार पटना ने वैसे व्यक्तियों को जिनका नाम अंतिम मतदाता सूची से बाहर कर दिया गया है, अपील दाखिल करने एवं अन्य कानूनी सहायता देने के लिए ब्लॉक स्तर पर पाराविधिक स्वयंसेवकों की प्रति नियुक्ति करते हुए उनके फोन नंबर जारी किये हैं।
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