नयी दिल्ली , अक्टूबर 13 -- नयी दिल्ली स्थित केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने सोमवार को बहुचर्चित अंकित चौहान हत्याकांड में दो दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई।
अदालत ने आरोपी शशांक जादोन और मनोज कुमार को दोषी ठहराते हुए क्रमशः 70 हजार रुपये और 50 हजार रुपये के जुर्माने के साथ आजीवन कारावास की सजा सुनाई। दोनों को अदालत ने 20 सितंबर को दोषी करार दिया था।
यह मामला 13 अप्रैल 2015 का है, जब नोएडा के सेक्टर-76 में टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (टीसीएस) में कार्यरत सॉफ्टवेयर इंजीनियर अंकित चौहान की फॉर्च्यूनर कार में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी।
हत्या के बाद मामला उत्तर प्रदेश पुलिस से हटाकर इलाहाबाद उच्च न्यायालय के आदेश पर सीबीआई को सौंपा गया। सीबीआई ने 14 जून 2016 को यह केस दर्ज किया था।
लंबी जांच के बाद सीबीआई ने एक और दो जून 2017 को क्रमशः शशांक जादोन और मनोज कुमार को गिरफ्तार किया। दोनों के खिलाफ हत्या, लूट के प्रयास, आपराधिक साजिश और सबूत नष्ट करने के आरोपों में 29 अगस्त 2017 को गाजियाबाद की अदालत में आरोपपत्र दाखिल किया गया।
बाद में उच्चतम न्यायालय के आदेश पर दो अगस्त 2019 को केस की सुनवाई गाजियाबाद से स्थानांतरित कर नयी दिल्ली कर दी गई। ट्रायल पूरी होने के बाद अदालत ने दोनों आरोपियों को दोषी पाते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई।
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