नई दिल्ली, जून 26 -- अमेरिका की वीजा चाहने वालों के लिए बड़ी खबर है। उन्हें वीजा का आवेदन करते समय पिछले पांच सालों के सोशल मीडिया अकाउंट्स से जुड़ी सारी जानकारी देनी होगी। वरना उनका आवेदन रद्द हो सकता है और अमेरिका जाने का सपना टूट सकता है। भारत में अमेरिकी दूतावास ने गुरुवार को वीजा आवेदकों से पृष्ठभूमि जांच के लिए पिछले पांच वर्षों के सभी सोशल मीडिया यूजरनेम और हैंडल का खुलासा करने को कहा है। दूतावास ने कहा कि इसका उल्लंघन करने पर वीजा खारिज किया जा सकता है और भविष्य में भी वीजा के लिए अयोग्य घोषित किया जा सकता है। अमेरिकी दूतावास ने एक्स पर एक बयान में कहा, "वीजा आवेदकों को डीएस-160 वीजा आवेदन पर पिछले 5 वर्षों के दौरान उपयोग में लाए गए सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के सभी सोशल मीडिया अकाउंट्स, यूजरनेम या हैंडल्स को सूचीबद्ध करना जरूरी ह...
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