भोपाल, फरवरी 18 -- मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) श्रेणी के लोगों को बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने एक अंतरिम आदेश में संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) को निर्देश दिया कि वह ईडब्ल्यूएस उम्मीदवारों को अधिकतम आयु सीमा में पांच साल की छूट के साथ सिविल सेवा परीक्षा के लिए फॉर्म भरने की अनुमति दे और उन्हें अन्य आरक्षित वर्गों के उम्मीदवारों की तरह नौ अटेंप्ट (प्रयास) की अनुमति दें। हालांकि, इन उम्मीदवारों के परिणाम अदालत के अंतिम फैसले के अधीन होंगे, यह आदेश चीफ जस्टिस सुरेश कुमार कैत और जस्टिस सुरेश जैन की पीठ ने 14 फरवरी को दिया है। मध्य प्रदेश के मैहर शहर के याचिकाकर्ता आदित्य नारायण पांडे ने सवाल उठाया है कि ईडब्ल्यूएस आवेदकों को अन्य आरक्षित वर्गों की तरह उम्र में छूट और अटेंप्ट की संख्या में समान लाभ क्यों नहीं मिलत...