नई दिल्ली, दिसम्बर 1 -- NPS To UPS Switch Deadline: नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) से यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) में स्विच करने की आखिरी तारीख 30 नवंबर 2025 थी और सरकार की ओर से इस डेडलाइन को बढ़ाने को लेकर अब तक कोई भी नई घोषणा नहीं की गई है। इसका मतलब है कि जिन कर्मचारियों ने तय समय सीमा में UPS के लिए विकल्प नहीं चुना, वे अब इस नई स्कीम में शामिल नहीं हो पाएंगे। डेडलाइन खत्म होने के बाद केंद्र सरकार के कर्मचारियों के बीच ये सवाल तेजी से उठ रहा था कि क्या कोई एक्सटेंशन मिलेगा, लेकिन फिलहाल ऐसा कुछ नहीं है। UPS इसी साल 1 अप्रैल 2025 से लागू हुई थी और यह NPS की तुलना में ज्यादा स्थिर और निश्चित पेंशन देने के वादे के कारण काफी चर्चा में रही।क्या है डिटेल UPS को खास तौर पर उन सरकारी कर्मचारियों के लिए बनाया गया है जो NPS की मार्केट आधारित रिटर्न ...